July 27, 2024

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानो को सोलर पम्प लगाने पर मिलेगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, जाने पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के किसानो के खेतों में सोलर पम्प की सहायता से सिंचाई के लिए की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के किसानो को सोलर पम्प की खरीदी में 90 फीसदी तक की सब्सिडी(अनुदान) प्रदान की जाती है। सोलर पम्प से सिंचाई कर किसान अच्छी पैदावार कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे और आर्थिक स्तिथि में सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से उन किसानो को लाभान्वित करना है, जिनकी कृषि भूमि पर बिजली उपलब्ध नहीं है और वे डीजल इंजन के उपयोग से खेती करते है। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत विभिन्न उद्देश्यों को नज़र में रखते हुए की थी। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले है, कृपया अंत तक पूरा पढ़े।

एक नज़र मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना पर –

योजना का नाममुख्यमंत्री सोलर पंप योजना
योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यसिंचाई हेतू सोलर पम्प की खरीद पर अनुदान प्रदान करना।
योजना के तहत लाभार्थीराज्य के किसान
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइटhttps://cmsolarpump.mp.gov.in/

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का उद्देश्य –

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के माध्यम से उन कृषको को सोलर पम्प लगाने के अनुदान प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत कृषक(किसान) को सोलर पम्प का लाभ तब मिलेगा जब वर्तमान में किसान के खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर कोई भी विद्युत् चलित पम्प नहीं है। साथ ही कृषक के खसरे/बटांकित खसरे की भूमि से विद्युत लाइन 300 मीटर से अधिक की दुरी पर हो। कृषक खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर डीजल पम्प के माध्यम से सिंचाई करता हो। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्तिथियों में भी किसानो को लाभान्वित किया जाता है, जैसे की कृषक उक्त भूमि पर प्रयोग कर रहे विधुत पम्प का कनेक्शन कटवा देता है।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की नियम और शर्ते

  • कृषक स्वयं की निजी भूमि के लिए ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
  • सिंचाई के लिए जल के स्त्रोत का होना आवश्यक है, जैसे कि कुआ, इत्यादि।
  • कृषक को सोलर पम्प के लिए रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ सोलर प्लेटों के लिए छायारहित स्थान उपलब्ध करवाना होगा।
  • सोलर पम्प का उपयोग कृषक द्वारा सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए एवं कृषक पम्प को विक्रय अथवा ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
  • कृषक को आवेदन के साथ 5000 रुपये की निर्धारित राशि  ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में जमा करनी होगी
  • कृषक का चयन हो जाने पर शेष राशि दी गयी समय सीमा के अंदर  ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में जमा करनी होगी।
  • किसी कारणवश चयन ना होने पर जमा की गयी राशि कृषक के बैंक खाते में बिना किसी ब्याज के साथ लौटायी जाएगी

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज –

इस योजना के तहत सिर्फ वो ही किसान पात्र है, जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी है एवं जिनके पास किसान कार्ड है। योजना के आवेदन हेतू निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है :-

  • कृषक का आधार कार्ड
  • कृषक की मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • भूमि या खसरे के आधिकारिक कागज़ात
  • कृषक के पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान कार्ड
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया –

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर जाये। फिर “नवीन आवेदन” पर क्लिक करे।

2. लॉगिन करने के मोबाइल नंबर दर्ज करे। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन करे।

3. कृषक की “सामान्य जानकारी” को दर्ज करे। जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि।

4. सामान्य जानकारी भरते ही आधार ईकेवायसी(eKYC), बैंक खाते की जानकारी, समग्र सत्यापन, जाति घोषणा, जमीन से सम्बंधित खसरे की जानकारी एवं सोलर पम्प की जानकारी भरनी होगी।

5. सभी जानकारी भरने के बाद अंत में “जानकारी एक नज़र में” कृषक द्वारा भरी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। अगर कही कुछ त्रुटि रह गयी है, तो आप सही भी कर सकते है। जांचने के बाद सभी नियम और शर्तो को धायनपूर्वक पढ़ चेकबॉक्स को टिक करे। साथ ही “प्रिंट” का विकल्प भी दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आप प्रिंट भी कर पाएंगे।

ऊपर दिए गए माध्यम के अनुसार आप आवेदन कर सकते है, अगर ये सभी स्टेप्स आपको कठिन लगती है, तो आप नजदीकी MP Online से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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dilkhush singh

Owner and Writter having interest in Agriculture, Technology and Auto sector.

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