July 27, 2024

गरीब बेटियों और विधवाओ को विवाह करने पर मध्यप्रदेश सरकार देगी 55000 रुपये

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की गरीब बेसहारा बेटियों के विवाह के लिए की थी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र बेटियों को विवाह के लिए 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता करती है। हालाँकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए हर कोई पात्र नहीं है। आज हम आपको इस योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन की प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं, कृपया पूरा पढ़ें। साथ ही कम से कम 5 ज़रूरतमंद बेटियों एवं उनके परिवारो तक इस जानकारी को पहुंचाये।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर एक नज़र –

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
योजना की शुरुआत01 अप्रैल 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
योजना के तहत लाभार्थीBPL परिवारों की बेटियाँ और विधवा महिलाये
सहायता धनराशिकुल 55000 रुपये
आवेदन का माध्यमऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttp://mpvivahportal.nic.in/

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही गरीब बेटियों के विवाह हेतू आर्थिक मदद उप्लब्ध करवाना है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य वे सभी बेटियाँ है जो गरीब परिवारों से सम्बन्ध रखती है। ग़रीबी के कारण परिवार का मुखिया घर की जरूरतें ही मुश्किल से पूरी कर पाता है और बेटी की शादी का खर्चा उसपर बोझ ना बने, इसीलिये इस योजना की शुरुआत की गई है। गरीब बेटियों के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं का फिर से विवाह करवाना भी है। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों और विधवा महिलाओं को विवाह करने पर 55 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता –

  1. इस योजना के लिए केवल मध्यप्रदेश की मूल निवासी ही पात्र हैं।
  2. परिवार का ग़रीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक है।
  3. विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो।
  4. कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

  1. समग्र आईडी
  2. आधार कार्ड
  3. आयु का प्रमाण पत्र
  4. वोटर आईडी
  5. परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  6. मूल निवासी प्रमाण पत्र
  7. गरीबी रेखा से नीचे होने का BPL कार्ड
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. मोबाइल नंबर
  10. बैंक खाते की जानकारी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिलने वाले लाभ –

  1. सामुहिक विवाह के समय 38000 रुपये की उपहार सामग्री दी जाएगी।
  2. वधू के बैंक खाते में 11000 रुपये जमा किया जाएंगे।
  3. सामुहिक विवाह के कार्यक्रम को आयोजनकर्ता को 6000 रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया –

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन हेतू आपको आधिकारिक वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर मांगी गयी जानकारी भरनी होगी। फिर इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर अपने ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम में जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी MP Online केंद्र सभी जरुरी दस्तावेज के साथ जा कर आवेदन कर सकते है।

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dilkhush singh

Owner and Writter having interest in Agriculture, Technology and Auto sector.

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