किसान मानधन योजना : नमस्कार किसान बंधुओ, todaymandibhav.in पर आपका स्वागत है। किसानों के लिए पेंशन योजना बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है, परन्तु यह सत्य है। माननीय प्र्धानमंत्री जी द्वारा छोटे/सीमान्त किसानों(SMF’s) के लिए एक ऐसी योजना भी तैयार कर रखी है, जिसके माध्यम से किसानों को 60 साल की उम्र के बाद से प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को बुढ़ापे में आरामदायक और समस्याओ से रहित जीवन यापन के लिए बनाया गया है। आज हम आपको इस योजना के लिए पात्रता, आवेदन की विधि और आवश्यक दस्तावेजों की सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है।
एक नज़र प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर –
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
योजना की शुरुआत | 9 अगस्त 2019, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा |
योजना के तहत लाभार्थी | छोटे/सीमान्त किसान (उम्र – 18 से 40 वर्ष) |
सहायता धनराशि | 60 वर्ष की उम्र से 3000 रुपये प्रतिमाह |
आवेदन का माध्यम | स्वयं या नजदीकी CSC के माध्यम से |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता –
- योजना का लाभ लेने हेतू सबसे जरुरी शर्त यह है कि आप किसान हो, यानि के भूमि के सभी सरकारी दस्तावेज मौजूद हो।
- किसानों के पास अधिक से अधिक 2 हेक्टेयर भूमि हो। इससे अधिक भूमि होने पर पात्र नहीं माना जायेगा।
- किसान की उम्र(आयु) 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो।
- किसान की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक ना हो। इससे कम होने पर ही पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि की खसरा खतौनी
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा ?
किसान मानधन योजना : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम की राशि की किसान की उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। साथ कई अन्य शर्तो के अनुसार प्रीमियम राशि तय की जाती है। कम उम्र होने पर प्रीमियम राशि कम होती है, वही अधिक उम्र होने पर यह अधिक होती है। आकड़ो की बात की जाये तो, 18 वर्ष की आयु वाले किसान को प्रतिमाह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होता है। वही 40 वर्ष की उम्र वाले किसान को 200 रूपए प्रतिमाह का प्रीमियम भरना होता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ –
- योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पेंशन का लाभ लेने के दौरान किसी कारणवश अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के जीवनसाथी या बच्चो को 50% पेंशन दी जाएगी। हालाँकि इसके लिए यह जरुरी है, कि वे पहले से इस योजना का लाभ ना ले रहे हो।
- यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी या बच्चा प्रतिमाह प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा वे चाहे तो योजना से बाहर भी निकल सकते है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया –
किसान मानधन योजना : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए दो प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। पहला, स्वयं द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते है और दूसरा, अपने नजदीकी CSC सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ जाकर आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया –
1 सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (https://maandhan.in/) पर जाये। फिर “Login” पर क्लिक करे।
2 स्क्रीन पर दिख रहे तीन विकल्पों में से सबसे पहले विकल्प “Self Enrollment” पर क्लिक करे।
3 “Self Enrollment” पर क्लिक करते ही मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन को चयन करे। खाली बॉक्स में अपने 10 अंको के मोबाइल नंबर दर्ज करे और “Proceed” पर क्लिक करे।
4 मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करे और “Proceed” पर क्लिक करे।
5 बांये ओर “Service” पर क्लिक करे। फिर खुली हुयी सूची में “Enrollment” के विकल्प पर क्लिक करे।
6 क्लिक करते ही तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमे से बीच वाले “Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana” पर क्लिक करे।
7 क्लिक करते ही किसान से संबंधित सभी जरुरी जानकारी को भर के जमा करे।
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