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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: आज कल की भाग दौड़ में इंसान इतना पागल हो चुका है कि उसे स्वयं की सुरक्षा का भान नहीं रहा। काम, पैसा, व्यापार मे सब इतना व्यस्त हो चुके हैं कि परिवार, दोस्तों और खुद के लिए काफी कम समय निकाल पाते हैं। जीवन का भी कोई भरोसा नहीं रहा है। समाचार के माध्यम से दुर्घटनाओं की दिल दहलाने वाली ख़बरें चिंता को बढ़ा देती है, कि अगर किसी दुर्घटना मे मृत्यु हो गई तो परिवार का क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा इसी समस्या का उपाय, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना‘ (Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana) के रूप में निकाला गया है।
एक नजर प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) पर
योजना का नाम | प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना(Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana) |
योजना की शुरुआत | 9 मई 2014, कोलकाता |
योजना की शुरुआत कर्ता | प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी |
योजना के तहत लाभार्थी | देश के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले नागरिक |
योजना से लाभ | दुर्घटना मे मृत्यु एवं अपंगता पर बीमा कवर |
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य
Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana(PMSBY): भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार की दुर्घटना मे मृत्यु अथवा शारीरिक विकलांगता होने पर व्यक्ति को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना को प्रतिवर्ष के अन्तराल पर नवीनीकरण किया जाता है। विभिन्न बीमा कंपनियां देश के नागरिकों तक इस सरकारी योजना का लाभ पहुंचाती हैं। Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana मे न्यूनतम 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर गरीब लोग भी योजन का लाभ उठा सकते है।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी
PMSBY Eligibility: देश में सहभागी बैंकों के सभी 18 से 70 वर्ष के सेविंग खाताधारक(बचत खाताधारक) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंकों में सेविंग खाता(बचत खाता) है तो, वह किसी एक सेविंग खाते(बचत खाता) के माध्यम से योजना का लाभ ले सकता है। बैंक खाते के साथ ही आधार कार्ड होना आवश्यक है, आधार कार्ड के माध्यम से KYC प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ
PMSBY Benefits: योजना के अंतर्गत दर्ज नागरिक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना मे –
- मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- दोनों आँखों या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का अक्षम हो जाना या एक आंख और एक पैर अथवा एक हाथ का अक्षम हो जाने पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- एक आंख या एक पैर अथवा एक हाथ के अक्षम हो जाने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने की अवधि
Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana Benefit: प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों को प्रतिवर्ष 1 जून से अगले वर्ष की 31 मई तक प्रदान किया जाता है। यानी अगर आपको Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana(PMSBY) का लाभ लेना है, तो आपको 31 मई से पहले ही आवेदन करना होगा। आवेदन से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए बचत खाते वाली बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न बैंकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अलग है।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिवर्ष भरा जाने वाला प्रीमियम
Pradhanmantri Suraksha Beema Yojana Premium: बचत खाते के माध्यम से इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। जिसके लिए प्रतिवर्ष योजना का लाभ लेने के लिए 12 रुपये की प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। जो कि ‘ऑटो डेबिट’ प्रक्रिया के माध्यम से हर साल 1 जून से पहले ही आपके खाते से काट ली जाती है। योजना का कवरेज समय भी योजना के भुगतान के बाद से शुरू होता है।
इन विशेष परिस्थितियों में लाभ लेने से रह सकते हैं वंचित
- जब व्यक्ति की आयु 70 वर्ष या इससे अधिक हो जाए।
- अगर एक ही व्यक्ति एक से अधिक खातों से गलत तरीकों से योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सिर्फ एक खाते पर ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सहभागी बैंकों को ‘ऑटो डेबिट’ के खुलने के माह में ही बचत खाते से प्रीमियम राशि काट कर बीमा कम्पनी को भुगतान करना होगा।
- बचत खाते मे प्रीमियम के भुगतान हेतू प्राप्त धनराशि ना होने पर या निर्धारित तिथि तक भुगतान ना करने पर योजना से वंचित कर दिया जाएगा। हालाँकि प्रीमियम राशि जमा कर दुबारा से योजना का लाभ चालू करवाया जा सकता है।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम करने की प्रक्रिया
- दुर्घटना के तुरंत बाद ही नॉमिनी (अथवा अगर नॉमिनी बाल है तो नियुक्त किया गया व्यक्ति) पूर्ण रूप से भरा हुआ क्लेम फॉर्म दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर ही संबंधित बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस मे जमा करवाए।
- बैंक प्राप्त हुए क्लेम फॉर्म की सत्यापित की जांच करने के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करेगा।
- बैंक का आधिकारिक प्रतिनिधि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की बैंक जानकारी जैसे कि ऑटो डेबिट, नॉमिनेशन, एवं अन्य महत्पूर्ण जानकारी।
- बैंक सभी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर ही पूर्ण कर बीमा पार्टनर को क्लेम सबमिट करेगा।
- सभी प्रकार की सत्यापन जांच के बाद अधिकतम 15 दिनों के अन्तराल मे क्लेम करने वाले के बैंक खाते में बीमा कवर प्राप्त हो जाएगा।